पटना। CM Nitish Kumar : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक फैसला सामने आया है। गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार, वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। इस फैसले ने राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है।
10 अप्रैल को शपथ, 13 को इस्तीफे की चर्चा
न्यूज एजेंसी के मुताबिक, नीतीश कुमार 10 अप्रैल को दिल्ली में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ले सकते हैं। इसके बाद 13 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, आधिकारिक तौर पर तारीखों की पुष्टि अभी नहीं हुई है।
MLC पद से पहले ही दे चुके हैं इस्तीफा
नीतीश कुमार 30 मार्च को बिहार विधान परिषद (MLC) की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। करीब 20 वर्षों तक परिषद के सदस्य रहने के बाद उन्होंने संक्षिप्त पत्र के जरिए पद छोड़ा।
Z+ सिक्योरिटी देने का निर्णय (CM Nitish Kumar)
गृह विभाग ने नीतीश कुमार को Z+ श्रेणी की सुरक्षा देने का निर्णय लिया है। यह सुरक्षा उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद भी मिलेगी।
निर्णय उनकी संवेदनशीलता और राजनीतिक स्थिति को देखते हुए लिया गया है।
बिहार स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट के तहत फैसला
सरकार ने यह निर्णय बिहार स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट-2000 के तहत लिया है। इस कानून के तहत विशिष्ट व्यक्तियों को खतरे के आकलन के आधार पर सुरक्षा प्रदान की जाती है।
गृह विभाग ने समीक्षा के बाद उन्हें इस श्रेणी के योग्य माना है।
नोटिफिकेशन में क्या कहा गया
गृह विभाग द्वारा जारी पत्र में पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया गया है। पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद और विधान परिषद सदस्यता से इस्तीफा देकर राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे।
इसके अनुसार उन्हें उच्च स्तर की सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।
क्या होती है Z+ सिक्योरिटी
Z+ सिक्योरिटी देश की सबसे उच्च श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्थाओं में से एक है। यह उन नेताओं और विशिष्ट व्यक्तियों को दी जाती है, जिनकी जान को खतरा होता है।
इसमें NSG, CRPF, CISF जैसी एजेंसियों के कमांडो तैनात किए जाते हैं।
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